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हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के आरोपी को उम्रकैद, पनवेल सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी संदीप गुप्ता दोषी करार

हत्या, लूट और हत्या के प्रयास के आरोपी को उम्रकैद, पनवेल सेशन कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी संदीप गुप्ता दोषी करार

पनवेल : उल्वे में वृद्ध दंपती के घर में घुसकर हत्या, लूट और महिला की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी संदीप गुप्ता को पनवेल जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय उगले साहब ने गुरुवार (7 मई 2026) को यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

न्यायालय ने आरोपी संदीप गुप्ता, निवासी उल्वे, को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 394 और 397 के तहत दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही दो अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी दी गई।

मामले के अनुसार, राम प्रसाद गुप्ता और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी उल्वे स्थित फ्लैट में अकेले रहते थे। आरोपी संदीप गुप्ता, राम प्रसाद के बेटे सतीश का साला है। उसने राम प्रसाद से 70 हजार रुपये उधार लिए थे। पैसे वापस मांगने को लेकर रंजिश में आरोपी ने 22 अप्रैल 2024 को हत्या और लूट की वारदात को अंजाम दिया।

घटना के दिन आरोपी संदीप गुप्ता राम प्रसाद के घर पहुंचा। जब लक्ष्मी देवी चाय बनाने के लिए रसोई में गईं, तब आरोपी ने राम प्रसाद को बेडरूम में ले जाकर चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद जब लक्ष्मी देवी बेडरूम में पहुंचीं तो आरोपी ने उन पर भी गले पर वार किया और उन्हें बाथरूम में धक्का दे दिया। आरोपी घर की अलमारी से करीब नौ तोले सोने के आभूषण और 80 हजार रुपये नकद लेकर फरार हो गया।

गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद लक्ष्मी देवी किसी तरह नीचे आईं और एक गवाह के सामने अंग्रेजी अखबार पर “सतीश के साले ने मेरे पति को मारा” लिखकर घटना की जानकारी दी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। अदालत में उनकी गवाही इस मामले में बेहद अहम साबित हुई।

इस गंभीर मामले की जांच एनआरआई पुलिस थाने में मामला दर्ज होने के बाद तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक स्मिता जाधव ने की थी। पनवेल सेशन कोर्ट में सरकारी वकील वाय. एस. भोपी ने सरकार पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की। करीब दो साल चली सुनवाई के दौरान 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

अदालत ने आरोपी से बरामद किए गए आभूषण और 80 हजार रुपये की रकम शिकायतकर्ता लक्ष्मी देवी को लौटाने का आदेश भी दिया है। मामले की जांच में पुलिस अधिकारी वाघचौरे, गिरासे तथा तत्कालीन डीवाईएसपी स्मिता जाधव और गवाहों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

वृद्ध और असहाय लोगों के अकेलेपन का फायदा उठाकर हत्या और लूट जैसी वारदात करने वालों के खिलाफ अदालत द्वारा सुनाई गई कठोर सजा का विभिन्न स्तरों पर स्वागत किया जा रहा है।


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